जबलपुर : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के विरुद्ध अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी।हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा था, किंतु कोर्ट ने कुछ देर गौर करने के बाद प्रकरण बुधवार को सुने जाने की व्यवस्था दे दी।
मामला मानहानि के मुकदमे में अधीनस्थ अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक की मांग से संबंधित है। मानहानि का केस भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया है।
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नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
एक मई, 2021 से प्रकरण की सुनवाई भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी पेशी में हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके विरुद्ध 11 अगस्त और 26 अगस्त के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
अभिषेक ने इस गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका के साथ अंतरिम राहत की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।



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