मनेंद्रगढ़ में तंबाकू विक्रय पर कलेक्टर के निर्देश में बड़ी कार्रवाई

मनेंद्रगढ़ में तंबाकू विक्रय पर कलेक्टर के निर्देश में बड़ी कार्रवाई

एमसीबी : जिले में तंबाकू नियंत्रण और जन स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रशासन ने व्यापक और कठोर कार्रवाई की। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर 26 नवम्बर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग मनेंद्रगढ़ तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व तहसीलदार सुश्री श्रुति धुर्वे ने किया। टीम ने सबसे पहले मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के खालसा स्कूल, सरस्वती विकास विद्यालय और आत्मानंद स्कूल के 100 गज दायरे में स्थित किराना दुकानों, चाय ठेलों और साप्ताहिक बाजारों का निरीक्षण किया। विद्यालय क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद कई दुकानों में अवैध रूप से बिक्री पाई गई, जिस पर मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई। दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया कि दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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विद्यालय क्षेत्र के बाद टीम ने पीडब्ल्यूडी तिराहा, विवेकानंद चौक और एनएच-43 स्थित हसदेव इन होटल के आसपास जांच अभियान जारी रखा। कुल 22 दुकानों की जांच में 16 दुकानों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 एवं 6 का उल्लंघन पाए जाने पर 14,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीम ने दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे अपनी दुकानों में-“धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहां धूम्रपान करना अपराध है” तथा “18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है” संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने कहा कि तंबाकू उत्पादों का सेवन और विक्रय व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ कानून भी दंडनीय है। प्रशासन भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रखेगा ताकि जिले में तंबाकू नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सके तथा विद्यालय क्षेत्रों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त रखा जा सके। संयुक्त कार्रवाई में तहसीलदार सुश्री श्रुति धुर्वे, कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक सुश्री लक्ष्मी रजक, विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज सक्रिय रूप से शामिल रहे।









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