भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन कर खरीदी करने के मामले में तीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित...

भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन कर खरीदी करने के मामले में तीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित...

सक्ती : राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सक्ती जिले में स्वच्छता सामग्री की खरीदी से जुड़े गंभीर आरोपों की पुष्टि होने पर तीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाए हैं।विभिन्न विकासखण्डों के विद्यालयों में उपयोग के लिए स्वच्छता सामग्री क्रय में अनियमितता की शिकायतों पर उच्चस्तरीय जांच के बाद मामला उजागर हुआ। जिसके बाद डभरा, जैजैपुर और मालखरौदा के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के पत्र के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि स्वच्छता सामग्री की खरीद प्रक्रिया में न तो भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया, न ही क्रय आदेश की आवश्यक शर्तों का अनुपालन हुआ।जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सामग्री का भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता परीक्षण किए बिना ही घटिया तथा निम्नस्तरीय सामग्री खरीद ली गई।

ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - राजनीतिक उदंडता से भविष्य बिखरता है 

जांच में दोषी पाए गए तीनों अधिकारियों श्याम लाल वारे, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डभरा,व्ही.के. सिदार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जैजैपुर, टी.एस. जगत, तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मालखरौदा इन तीनों पर शासन ने अपने पदीय दायित्वों से घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और वित्तीय नियमों की अनदेखी का आरोप तय कर कार्यवाही की है।शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के सीधे उल्लंघन तथा नियमों के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना है।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1), (क) के तहत इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन काल में तीनों अधिकारियों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments