हाईकोर्ट के निर्देशों पर आवारा और पालतू कुत्तों में रेबीज रोकथाम के लिए चिरमिरी में चला विशेष टीकाकरण अभियान

हाईकोर्ट के निर्देशों पर आवारा और पालतू कुत्तों में रेबीज रोकथाम के लिए चिरमिरी में चला विशेष टीकाकरण अभियान

एमसीबी : नगर पालिका चिरमिरी द्वारा आज पूरे शहर में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान का व्यापक संचालन किया गया। जिसमें बढ़ते संक्रमण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आवारा तथा पालतू दोनों प्रकार के कुत्तों का टीकाकरण किया गया। इस अभियान को हाल ही में आए हाईकोर्ट के उस महत्वपूर्ण निर्णय के संदर्भ में और अधिक गंभीरता के साथ लागू किया गया। जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। कि नगर निकाय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से एंटी रेबीज़ टीकाकरण अभियान चलाएँ और शहर में आवारा तथा पालतू कुत्तों के व्यवहार और संक्रमण नियंत्रण की जिम्मेदारी को पूरी तरह सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा था, कि सभी स्थानीय निकाय कुत्तों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें, आवारा और पालतू दोनों प्रकार के कुत्तों का नियमित टीकाकरण कराया जाए, टीकाकरण की प्रत्येक प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाए रखा जाए और नगर क्षेत्रों में कुत्तों का सर्वे तथा टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए ताकि संक्रमण फैलने की स्थिति में त्वरित रोकथाम की कार्रवाई की जा सके। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शहर में कुत्ते के काटने की घटना या संक्रमण की आशंका पर नगर निकाय और स्वास्थ्य विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया अनिवार्य है और देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। हाईकोर्ट ने नगर निकायों को यह भी निर्देशित किया कि वे नियमित जागरूकता अभियान चलाएँ, नागरिकों को रेबीज़ संक्रमण के खतरों और टीकाकरण की अनिवार्यता के बारे में शिक्षित करें और यह सुनिश्चित करें कि पालतू कुत्तों का समय-समय पर टीकाकरण नहीं कराने वाले पशुपालकों के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाए जाएँ। इन्हीं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए नगर निगम चिरमिरी की स्वास्थ्य विभाग की टीम आज विभिन्न वार्डों, बस्तियों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर पहुंची और बड़ी संख्या में कुत्तों को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाई।

टीम ने पशुपालकों को यह भी बताया कि रेबीज़ एक घातक संक्रमण है जो जानवर से मनुष्य में फैल सकता है और इसी कारण हाईकोर्ट ने इसे स्थानीय निकायों की कानूनी जिम्मेदारी के रूप में घोषित किया है कि वे नियमित वैक्सीनेशन अभियान चलाएँ और पशुपालकों को जागरूक करें। निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की कि वे अपने पालतू कुत्तों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएँ, समय पर टीकाकरण जरूर करवाएँ और यदि किसी कुत्ते में आक्रामकता, अत्यधिक लार आना, असामान्य व्यवहार, अत्यधिक भय या असामान्य शांति जैसे लक्षण दिखाई दें। तो तुरंत नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें ताकि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई की जा सके। नगर निगम चिरमिरी ने यह भी बताया कि आने वाले समय में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित टीकाकरण शिविर, जन-जागरूकता अभियान और कुत्तों के पंजीकरण की सख्त प्रक्रिया पूरे शहर में निरंतर जारी रखी जाएगी और पालतू कुत्तों का टीकाकरण न कराने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने कहा कि शहर को पूरी तरह सुरक्षित और रेबीज़ मुक्त बनाने के लिए प्रशासन और नागरिकों, दोनों की सहयोग आवश्यक है और इसी दिशा में नगर पालिका चिरमिरी लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा, जन जागरूकता और हाईकोर्ट के निर्देशों का पूर्ण पालन एक साथ सुनिश्चित हो सके।









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