कवर्धा टेकेश्वर दुबे : दिनांक 27.10.2025 को* प्रार्थी नरेन्द्र पटेल उम्र 55 वर्ष, निवासी सोढ थाना बेरला जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.10.2025 को शाम करीबन 07.00 से 07.30 बजे लगभग मेरे दोनो बेटा कुलदीप पटेल, संदीप पटेल सहापरिवार सहित ग्राम सोढ में गांव के गौठान में मातर कार्यक्रम देखने गये थे। और रास्ते में जा रहे थे उसी समय अचानक आरोपी रामलाल गायकवाड, दिलेश गायकवाड, शेरू ऊर्फ अमरदास, बिरेन्द्र गायकवाड सभी निवासी ग्राम सोढ थाना बेरला के द्वारा अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ में रखे लोहे के राड, डंडा से मारपीट कर चोट पहुचाने कि रिपोर्ट पर थाना बेरला में धारा 296, 351(3),115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक राजकुमार साहू के साथ थाना स्टाफ द्वारा विवेचना कार्य प्रारंभ की गई।प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी दिलेश गायकवाड, शेरू ऊर्फ अमरदास, बिरेन्द्र गायकवाड, रामलाल गायकवाड सभी निवासी ग्राम सोढ थाना बेरला, जिला बेमेतरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 109 BNS जोडी गई।आरोपी 1. दिलेश गायकवाड पिता रामलाल गायकवाड उम्र 25 वर्ष, 2. शेरू ऊर्फ अमरदास पिता रामदास गायकवाड उम्र 32 वर्ष, 3. बिरेन्द्र गायकवाड पिता रामदास गायकवाड उम्र 27 वर्ष, 4. रामलाल गायकवाड पिता बाबूलाल गायकवाड उम्र 53 वर्ष सभी निवासी ग्राम सोढ थाना बेरला, जिला बेमेतरा को दिनांक 02.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक राजकुमार साहू, सउनि दिनेश चंद शर्मा, प्रधान आरक्षक दीनानाथ यादव, जगदीश कोसरिया, आरक्षक टिकेन्द्र यादव, सुरेन्द्र जांगडे सहित थाना बेरला के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

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