मुंगेली : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार ने आज जिले में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बरेला, नगर पंचायत जरहागांव, ग्राम फुलवारी और नगर पंचायत पथरिया सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही और निर्देशों के अनुपालन में कमी देखने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
तहसीलदार निलंबित, कई अधिकारियों को नोटिस जारी
निर्देशों का पालन न करने, अपडेटेड आंकड़े प्रस्तुत न करने तथा कार्य में अत्यधिक धीमी प्रगति को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने जरहागांव तहसीलदार कमल किशोर पाटनवार को तत्काल निलंबित करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही एसडीएम मुंगेली अजय शतरंज, जरहागांव सीएमओ सुरेश कुमार गुप्ता, बरेला सीएमओ नरेश मसीह, फुलवारी सेक्टर अधिकारी लखनलाल कुर्रे, फुलवारी रोजगार सहायक सुखदेव निषाद, बीएलओ व अन्य अभिहित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
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SIR में बढ़ी अनकलेक्टेबल व पलायित संख्या पर नाराजगी
कलेक्टर ने एसआईआर कार्यों में अनकलेक्टेबल तथा पलायित व्यक्तियों की संख्या अधिक पाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट आंकड़े और संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर उन्होंने कहा कि “निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने श्रेणी ‘सी’ के अंतर्गत आने वाली स्थायी रूप से स्थानांतरित, दीर्घकालीन अनुपस्थित और पहले से अन्यत्र पंजीकृत व्यक्तियों की गलत प्रविष्टियों पर नाराजगी व्यक्त की। ईपिक नंबरों का सत्यापन न होना भी अधिकारियों की लापरवाही माना गया।
मतदाता सूची पुनरीक्षण में बरती जाए विशेष सावधानी
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा लंबे समय से अनुपस्थित व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि यह कार्य पूर्ण सावधानी और लक्ष्य-आधारित प्रणाली से किया जाए, ताकि पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। निरीक्षण के दौरान मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज, पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
SIR की महत्वपूर्ण तिथियाँ
आयोग के निर्देशानुसार जिले में SIR कार्यों के लिए नई तिथियाँ निर्धारित की गई हैं—
कलेक्टर ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होगा, वे निर्धारित अवधि में दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दावा–आपत्ति के बिना अथवा दस्तावेज अधूरे होने पर अंतिम सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

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