जिला कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

जिला कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

रायगढ़ : रायगढ़ जिला कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। जनवरी 2025 में ग्राम लिटाईपाली के रहने वाले आरोपी विजय जांगड़े (24 साल) शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को घर से भगा ले गया और उसका रेप किया। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। 1 महीने बाद आरोपी और नाबालिग को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान आरोपी ने कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जहां अदालत ने उसे 20 साल कारावास की सजा दी है।

पीड़िता के पिता ने कोतरा रोड थाने में सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जनवरी 2025 की सुबह साढ़े 9 बजे उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी स्कूल गई थी। उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी। आसपास व रिश्तेदारों में पूछताछ करने के बावजूद उसका कहीं पता नही चला। ऐसे में उसे संदेह है कि अज्ञात युवक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर कोतरा रोड पुलिस ने गुम इंसान दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस जांच में जानकारी हुई कि पीड़िता ग्राम लिटाईपाली में है। ऐसे में पुलिस ने 5 फरवरी को नाबालिग को ग्राम लिटाईपाली से बरामद किया।

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पुलिस ने आरोपी विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू (24 साल) को गिरफ्तार किया। पीड़िता का बयान लेने पर उसने बताया कि शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामले में आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) 87 BNS एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 4-6 जोड़ते हुए आरोपी विजय जांगड़े को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। जहां इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पास्को के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी का दोष सिद्ध पाया।

मामले में आरोपी विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू को 20 साल के कठोर कारावास और 6 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगताने को कहा गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।







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