रायपुर : प्रार्थी चिंतामणी पण्डा निवासी खमतराई ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि पारिवारिक विवाद कारण वह अपनी पत्नि से कुछ दिनों से अलग रह रहा है। दिनांक 15.12.2025 को लोधीपारा चौक पास दोपहर में मोबाईल नंबर के अज्ञात धारक ने प्रार्थी को फोन कर स्वयं को सीएम साहब का ओ एस डी रवि मिश्रा बोल रहा हूं कहकर तुम अपनी पत्नी से आपसी सुलह हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नि द्वारा दिये गये आवेदन को बडे-बडे अधिकारियों के पास शिकायत करवाकर सबक सिखाने की धमकी दिया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर मोबाईल नंबर के अज्ञात धारक के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 663/2025 धारा 319(2), 336(3), 340(2), 351(3) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की सायबर विंग टीम द्वारा जिस मोबाईल नंबर से प्रार्थी के मोबाईल फोन में फोन आया था उस मोबाईल नंबर का तकनीकी विश्लेषण करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा नंबर का तकनीकी विश्लेषण करते हुये मोबाईल धारक की पहचान विशाल नगर तेलीबांधा निवासी अखिलेश सिंह के रूप में किया जाकर उसकी पतासाजी कर उसे पकड़ा गया।
पूछताछ में आरोपी अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रार्थी की पत्नि उसकी मुंहबोली बहन है तथा दोनों पति-पत्नि आपस में सुलह होकर पुनः एक साथ रहें, इसलिये उसके द्वारा स्वयं को सी.एम. साहब का ओ.एस.डी. रवि मिश्रा होना बताकर प्रार्थी को धमकी दिया गया था।
आरोपी अखिलेश मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - अखिलेश सिंह पिता स्व. दुधनाथ सिंह उम्र 49 साल निवासी म.नं. ए-4, विशाल नगर, तेलीबांधा रायपुर।

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