नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में कांग्रेस के दोनों नेताओं से जवाब मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय की उस अर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पहले ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। इसलिए इस मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिस पर बेंच ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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इस केस की अगली सुनवाई अब मार्च 2026 में होगी। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार को बड़ी राहत दी थी। जज का कहना था कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी शुरुआत सुब्रमण्यन स्वामी की ओर से सीधे अदालत में दी गई अर्जी के बाद दर्ज हुआ था। इस केस में ऐसा कुछ नहीं था कि आर्थिक गड़बड़ी पकड़ी गई है और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से जांच के मामले में कार्रवाई पूरी होने देना चाहिए।
अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस आक्रामक मोड में आ गई है। पार्टी का कहना है कि कोर्ट ने सरकार की बदले की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है। ईडी को सरकार उत्पीड़न का जरिया बनाती रही है, जिस पर अदालत ने रोक लगाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए मार्च 2026 तक इंतजार करना होगा। बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस केस में पूछताछ भी की जा चुकी है।

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