31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम,वरना होगा बड़ा नुकसान

31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम,वरना होगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली :  दिसंबर का चौथा हफ्ता चल रहा है। साल 2025 खत्म होने वाला है। कुछ फाइनेंशियल टास्क 2025 के बचे हुए दिनों में पूरे करना जरूरी हैं। पहला पुरानी पेंशन स्कीम की डेडलाइन आ गई है। दूसरा टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की लास्ट डेट करीब है और तीसरा है बहुत से लोगों के लिए PAN-आधार लिंक करना जरूरी है। जानते हैं इन तीनों टास्क के बारे में विस्तार से।

किस टास्क की डेडलाइन कब?

  1. NPS स्कीम A की एग्जिट विंडो (25 दिसंबर)
  2. फाइनल ITR सबमिशन या रिवीजन (31 दिसंबर)
  3. कुछ लोगों के लिए आधार-पैन लिंकिंग जरूरी (31 दिसंबर)

NPS को लेकर क्या है अपडेट?

ज्यादातर सब्सक्राइबर के लिए, नेशनल पेंशन सिस्टम "एक बार सेट करके भूल जाने" वाला सिस्टम है। इसीलिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया नोटिस ध्यान देने वाला है। अगर आप उन 1.7 करोड़ से ज्यादा भारतीयों में से हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको भी प्रभावित कर सकता है।
बता दें कि PFRDA स्कीम A (टियर I, एक्टिव चॉइस के तहत) को दूसरी बड़ी स्कीमों के साथ मर्ज कर रहा है। क्योंकि स्कीम A, जिसमें REITs, InvITs, AIFs, और स्ट्रक्चर्ड डेट जैसे "वैकल्पिक" इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश था, उसका फंड छोटा है और उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी लिमिटेड है।

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आपको क्या करना चाहिए?

अगर आप 25 दिसंबर तक कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपका एलोकेशन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन तब तक, आप बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के अपना पोर्टफोलियो खुद स्विच कर सकते हैं।

  1. अपने CRA/NPS अकाउंट में लॉग इन करें (या Protean/NSDL पोर्टल का इस्तेमाल करें)
  2. “ट्रांजैक्शन - स्कीम प्रेफरेंस बदलें” पर क्लिक करें
  3. अगर आपको स्कीम A दिखती है, तो अपनी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर स्कीम C (कॉर्पोरेट डेट), E (इक्विटी), या G (सरकारी सिक्योरिटीज) में बदलें

इनकम टैक्स को लेकर चेतावनी

  1. असेसमेंट ईयर 2025–26 (FY 2024–25) के लिए देरी से या रिवाइज्ड ITR 31 दिसंबर तक फाइल किए जा सकते हैं
  2. अपनी टैक्स फाइलिंग को ठीक करने की यह आखिरी कानूनी रूप से मान्य तारीख है
  3. अगर आप ओरिजिनल ड्यू डेट से चूक गए हैं, तो 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं
  4. पिछली गलतियों को ठीक करने की जरूरत लगे तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं
  5. पर अब आपको लेट फीस भी देनी होगी और बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा
  6. याद रखें, आप अपना ITR सिर्फ नए रिजीम के तहत ही फाइल कर सकते हैं क्योंकि यह एक लेट फाइल किया गया ITR होगा

किसे करना है पैन-आधार लिंक?

  1. वे PAN धारक जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना PAN बनवाया है, उन्हें दोनों को लिंक करना है
  2. CBDT क्या कहता है - अगर आपका PAN आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी किया गया था - न कि आधार नंबर के आधार पर - तो आपको 2025 के आखिरी दिन अपना आधार पेश करना होगा
  3. यह 30 जून 2023 की लिंकिंग डेडलाइन से अलग है, जो बाकी सभी लोगों के लिए थी

ये होंगे नुकसान

  1. आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे
  2. ज्यादा TDS कटेगा
  3. रिफंड में देरी होगी
  4. आपको इन्वेस्टमेंट, KYC, यहाँ तक कि फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है







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