रायपुर : रायपुर की विधानसभा पुलिस ने चार दिन पहले ग्राम छपोरा में मिली एक अधजली लाश की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड की मुख्य वजह प्रेम संबंध को लेकर उपजी रंजिश थी।
मृतक की पहचान 22 वर्षीय ललित कुमार धीवर के रूप में हुई है, जो खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रा (बंगोली) का निवासी था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए ग्राम छपोरा में तीन दिनों तक डेरा डाला और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी, जिसके बाद हत्या के इस वीभत्स मामले का पर्दाफाश हुआ।
घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि 20 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के मेले में शामिल होने के लिए ललित कुमार धीवर अपने रिश्तेदारों के घर छपोरा गया था। आरोपी अर्जुन ध्रुव ने कुछ समय पहले अपनी बहन को ललित के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा था, जिसके बाद से ही उसे दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का गहरा संदेह था।
इसी शक के आधार पर अर्जुन ने ललित को रास्ते से हटाने की साजिश रची और इसमें अपने साथी अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत को शामिल किया। अजीत विधानसभा थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है, जिसके खिलाफ मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों के आधा दर्जन से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं।
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योजना के मुताबिक, 21 दिसंबर को आरोपियों ने ललित को साथ बिठाया और तीनों ने मिलकर शराब पी। शराब पीने के बाद जब वे ललित की मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुनसान इलाके की ओर गए, तो अर्जुन ध्रुव ने बहन के साथ प्रेम संबंध की बात छेड़ दी।
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने पहले से पास रखे लोहे के स्टिक और लकड़ी के बत्ते से ललित के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उन्होंने पास में रखे पैरा (धान के अवशेष) को शव के ऊपर डाला और आग लगा दी, जिससे लाश काफी हद तक जल गई थी।वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मृतक की मोटरसाइकिल को गांव के ही एक तालाब में फेंक दिया और उसका मोबाइल फोन भी दूर फेंक कर फरार हो गए।
इस अंधे कत्ल की जांच के दौरान मुखबिरों की सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अजीत कुमार लहरे और अर्जुन ध्रुव को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
पुलिस ने उनकी निशानदेही पर तालाब से मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त लोहे की स्टिक और लकड़ी का बत्ता बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या (धारा 103-1) और साक्ष्य मिटाने के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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