अरावली पहाड़ी रेंज की 100 मीटर से कम पहाड़ियों को तोड़ने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया था। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई चीजों को स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। इसी वजह से इस विषय को संज्ञान में लिया गया है। कोर्ट ने अरावली पहाड़ी रेंज की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया और अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की।

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