मनरेगा से बेहतर, अधिक प्रभावी और पारदर्शी है विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम : चैतराम अटामी

मनरेगा से बेहतर, अधिक प्रभावी और पारदर्शी है विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम : चैतराम अटामी

दंतेवाड़ा :भाजपा जिला कार्यालय दंतेवाड़ा में प्रेससवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी वेंकट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री वेंकट ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं।उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है।

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मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।श्री वेंकट ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।

उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी।विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतःसमाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना,आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।श्री अटामी ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा।श्री अटामी ने कहा कि यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।

इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता,पूर्व जिलाध्यक्ष नविन विश्वकर्मा,जिला महामंत्री सत्यजीत चौहान,जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा,कमला विनय नाग,जिला कोषाध्यक्ष मनीष सुराना,नगरपालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता,जिला प्रवक्ता दीपक बाजपेयी,युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री कुणाल ठाकुर,एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री रामु नेताम,युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राहुल असरानी,एस टी मोर्चा जिलाध्यक्ष पिसे वट्टी,विधायक प्रतिनिधि राजेश,रुपन मंडल,राजेश बोरबन,भावना परघनीया,प्रियंका बेहरा,नितेश कुमार,राहुल सोनवानी,चेतन ठाकुर समेत भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे ।










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