बिलासपुर : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) रायपुर के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. आरिफ खान को पद से हटाए जाने के मामले में अदालत के आदेश की अवहेलना को लेकर डायरेक्टर डॉ. नारायणप्रभु वेंकट रमन और तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र दिगंबर लोधे को हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।
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मामला वर्ष 2021 में एनआईटी रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए डॉ. आरिफ खान का है। बिना कोई ठोस और स्पष्ट कारण बताए पद से हटाने की कार्रवाई से आहत होकर डॉ. आरिफ खान ने हाईकोर्ट की शरण ली और अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के माध्यम से याचिका दायर की। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. आरिफ खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को अपना इस्तीफा सौंपा और एनआईटी रायपुर में पुनः कार्यग्रहण करने पहुंचे। आरोप है कि एनआईटी रायपुर के तत्कालीन शीर्ष अधिकारियों ने न सिर्फ उनके कार्यग्रहण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
डॉ. खान ने इसे न्यायालय की अवहेलना मानते हुए अवमानना याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन न करना न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है। इस आधार पर एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर और तत्कालीन रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी किया गया।

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