कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में चायनीज मांझा बिक्री पर प्रशासन की सख्ती, विक्रय करने वालों को दी कड़ी चेतावनी

कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में चायनीज मांझा बिक्री पर प्रशासन की सख्ती, विक्रय करने वालों को दी कड़ी चेतावनी

कवर्धा, 19 जनवरी 2026: नगर पालिका कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित चायनीज मांझा की खुलेआम बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री रोहित साहू द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन में नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पतंग एवं मांझा विक्रय करने वाले व्यापारियों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। 

जांच के दौरान व्यापारियों को प्रतिबंधित चायनीज मांझा का विक्रय न करने की सख्त समझाइश दी गई तथा भविष्य में इस प्रकार की सामग्री विक्रय करते पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई। शहर के ऋषभ देव चौक से लेकर नवीन बाजार तक पतंग एवं मांझा का व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में दबिश देकर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय पूर्णतः बंद रखा जाए।

ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी -पक्ष -विपक्ष मस्त,छत्तीसगढ़िया पस्त है 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री रोहित साहू द्वारा प्रतिबंधित चायनीज मांझा एवं अन्य अवैध सामग्री के विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु एक टीम का गठन किया गया है। टीम द्वारा आकस्मिक रूप से बाजार में निरीक्षण कर व्यापारियों को प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय नहीं करने की समझाइश दी गई। नगर पालिका द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।










You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments