बेमेतरा 21 जनवरी 2026:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम नीनवा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना रहा।
शिविर के दौरान वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा यातायात नियमों के पालन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही फर्स्ट पार्टी एवं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की आवश्यकता और इसके लाभों के बारे में भी बताया गया।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को सड़क के बाईं ओर चलने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न देने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने, चौक-चौराहों पर यातायात संकेतों का पालन करने तथा सड़क किनारे लगे संकेत बोर्डों के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
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कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ते हुए आमजन से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यातायात नियमों का पालन करे |शिविर में असिस्टेंट LADCS के प्रतिरक्षा अधिवक्ता आयुष शुक्ला, देवेंद्र साहू, सुश्री गीता दास, श्रीमती पी. राजेश्वरी, दुर्गा साहू तथा एएसआई मोहन साहू उपस्थित रहे।
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