बालोद एफटीसी ताजुद्दीन आसिफ ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा

बालोद एफटीसी ताजुद्दीन आसिफ ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा

बालोद : जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ, के द्वारा दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी विष्णु प्रसाद ठाकुर आ० छगनलाल ठाकुर उम्र-24 वर्ष, साकिन वार्ड नं. 05, 256 चौक राजहरा, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा- 69 के आरोप में 05 वर्ष के सश्रम कारावास, व 2,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 10/12/2024 को पीड़िता थाना-राजहरा में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश की, कि वर्ष 2022 में पावर लिफ्टिंग प्रक्टिस करने के दौरान अभियुक्त और पीड़िता के मध्य प्रेम संबंध था।

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अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के पश्चात् विवाह करने से इंकार करने और पीड़िता की अश्लील फोटो को वायरल कर देने के कारण उसने अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दोनों के मध्य समझौता हो जाने के कारण उसने उक्त केस वापस ले लिया था। इसके उपरांत अभियुक्त ने उसे भिलाई में ले जाकर 06 माह तक किराये के मकान में साथ रखा और उसके उपरांत दिनांक 08-08-2024 को वे दोनों राजहरा आ गए। राजहरा में अभियुक्त हॉस्पीटल सेक्टर बीएसपी के खाली पड़े क्वाटर में दिनांक 08-08-2024 से 01-11-2024 तक पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया तथा नशे की हालत में पीड़िता से मारपीट कर उसे अश्लील गालियां दी। अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने के कारण पीड़िता 02 माह की गर्भवती हो गयी है। पीड़िता की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध म.प्र.आ.1745-लैनी रावटे के द्वारा थाना राजहरा में अपराध क्रमांक-340/2024, धारा-69, 296, 115 (2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 12-03-2025 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर दिनांक 20.01.2026 को आरोपी को 05 साल की कठोर करावास एवं 2000/₹ अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना निरीक्षक-सुनील तिर्की के द्वारा किया गया।










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