सरगुजा : सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट किये जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है।प्रार्थी उपेन्द्र कुमार गुप्ता साकिन गोधनपुर थाना गांधीनगर द्वारा दिनांक 20 जनवरी 26 को थाना कोतवाली उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सुबह प्रार्थी तथा उसका भाई आकाश गुप्ता एवं दीपक गुप्ता सभी रोजाना के भांती अपने दुकान पर थे, प्रार्थी तथा उसके भाई दुकान मे रहकर बाहर से आये सब्जी की खरीद बिक्री का काम करते हैं। कि दिनांक 19/जनवरी/26 को एक महिला 02 क्विंटल सुरन सब्जी प्रार्थी के दुकान मे बेचने के लिऐ पहले से तय सौदा के अनुसार लेकर आई थी।जिसे पड़ोस के सब्जी दुकानदार मां शेरावाली सब्जी भण्डार के संचालक राजेंद्र गुप्ता द्वारा प्रार्थी के बुलाये गए कस्टमर को जबरजस्ती अपने पास बुलाकर उसके सब्जी को कम कीमत में खरीदकर अधिक दाम में दुसरे व्यक्ति को बेच दिया गया, प्रार्थी इसी बात को लेकर राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से पूछताछ करने गया तो राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता तथा उसका लड़का प्रियांशु दोनों झगड़ा विवाद करने लगे और राजेन्द्र प्रसाद बोला तुम कौन होते हो बोलने वाला कह कर प्रार्थी को गाली गलौज करने लगे, झगड़ा विवाद होता देख प्रार्थी का चाचा जवाहर प्रसाद गुप्ता बीच बचाव करने एवं समझाईश देने आये तो उनको भी आरोपियों दने गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्का तथा पास पड़े डंडा से मारपीट करने लगे।
जब इस मामले की रिपोर्ट करने प्रार्थी थाना में गया तो पीछे से राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता का लड़का प्रियांशु गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, सुरज गुप्ता एवं अंकित सोनी प्रार्थी के दुकान के अंदर घुसकर प्रार्थी के भाई आकाश को मारपीट किये एवं दुकान के शीशा तथा दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरे व ईलेक्ट्रानिक तराजू को तोड़फोड़ कर दिये तथा काउण्टर में रखे सुबह के सब्जी बिक्री का पैसा लगभग 30-40 हजार रूपये को लूट कर ले गये साथ में दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरे के डीवीआर को भी निकाल कर अपने साथ ले गये हैं। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अम्बिकापुर के अपराध क्र. 37/26 धारा 296, 351 (3), 115(2), 331, (5), 324(4), 309(6), बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था। आरोपी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रियांशु गुप्ता एवं प्रिंस गुप्ता को उनके सकुनत से हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता रघुपति साव उम्र 55 वर्ष (02) प्रिंस गुप्ता आत्मज राजेंद्र गुप्ता उम्र 21 वर्ष (03) प्रियांशु गुप्ता आत्मज राजेन्द्र गुप्ता उम्र 19 वर्ष साकिन गोधनपुर अंबिकापुर का होना बताया, आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकार किये किन्तु घटना में प्रयुक्त आला जरब एवं लूट किये गये पैसे एवं डीवीआर के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं बताते हुए घटना के साक्ष्य को विलोपित किया जाना पाये जाने से मामले में आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 238 बीएनएस जोड़ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, मामले मे शामिल अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है जिनका पता तलाश किया जा रहा है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा, आरक्षक दीपक पाण्डेय, नितिन सिन्हा,सुरेश गुप्ता सक्रिय रहे।
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