बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदी सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ दायर 50 करोड़ रुपये के मानहानि केस में उन्हें एड-इंटरिम राहत दी.ये केस दिसंबर 2025 में दाखिल किया गया था. कोर्ट के इस आदेश से कुमार सानू और उनके परिवार को फिलहाल कानूनी सुरक्षा मिली है. इस मामले में कोर्ट ने सिंगर की प्रतिष्ठा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया है.
कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार सानू ने कहा, 'मैं माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट और अपनी वकील सना रईस खान का दिल से आभारी हूं. मेरी इज्जत और पहचान सालों की मेहनत का नतीजा है. मेरे परिवार को कभी भी ऐसे आरोपों की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए थी. इन बयानों से हमारी गरिमा को ठेस पहुंची है'. सानू ने कहा कि अदालत ने उनकी मेहनत और सम्मान की रक्षा की है. कुमार सानू की वकील सना रईस खान ने भी फैसले पर संतोष जताया.
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कुमार सानू ने जाहिर किया कोर्ट का आभार
उन्होंने कहा, 'हम इस आदेश से खुश हैं और माननीय हाईकोर्ट के आभारी हैं. ये फैसला कुमार सानू की उस रेप्यूटेशन की रक्षा करता है, जिसे उन्होंने दशकों की मेहनत और लोगों के भरोसे से बनाया है. हमें न्यायपालिका पर हमेशा भरोसा रहा है और आगे भी रहेगा. ये आदेश साफ दिखाता है कि सम्मान और प्रतिष्ठा कानूनी रूप से सुरक्षित अधिकार हैं'. रीता भट्टाचार्य की ओर से वकील आतिफ नूर हसन शेख अदालत में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट से मामले को मेडिएशन यानी आपसी समझौते के लिए भेजने की मांग की.
रीता भट्टाचार्य के वकील ने कही ये बात
उन्होंने कहा कि इससे दोनों पक्षों का भला होगा. रीता की गैरमौजूदगी पर उन्होंने बताया, 'ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है. रीता अदालत का सम्मान करती हैं और अगली तारीख पर मौजूद रहेंगी'. आतिफ ने आगे कहा, 'रीता अपना जवाब और सभी सबूत कानूनी प्रोसेस के तहत कोर्ट में रखेंगी. उन्हें पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा. कुमार सानू और उनके तीन बेटों जेसी, जिक्को और जान भट्टाचार्य के हित में वे आपसी समाधान और मेडिएशन के लिए भी तैयार हैं, जैसा कि कोर्ट ने कहा है'.
पिछले साल शुरू हुआ था ये मामला
उनके मुताबिक, रीता न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखती हैं. इस मामले में कोर्ट ने कुमार सानू के पक्ष में गैग ऑर्डर भी जारी किया है. इसके तहत रीता भट्टाचार्य और कुछ मीडिया संस्थानों को सिंगर या उनके परिवार के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान देने या छापने से रोका गया है. ये केस पिछले साल सितंबर 2025 में आए एक पॉडकास्ट से जुड़ा है, जहां रीता ने कुछ आरोप लगाए थे. कुमार सानू ने आरोपों को झूठा बताते हुए 50 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.
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