छत्तीसगढ़ में रिश्वत लेने वाले राजस्व निरीक्षक को 4 वर्ष की सजा,5000 का अर्थदण्ड भी

छत्तीसगढ़ में रिश्वत लेने वाले राजस्व निरीक्षक को 4 वर्ष की सजा,5000 का अर्थदण्ड भी

 अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में 8 हजार की रिश्वत लेने वाले राजस्व निरीक्षक को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी पदस्थापना के दौरान पीड़िता महिला से रिकार्ड दुरुस्त करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। इसी दौरान एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा था।

जानिए पूरा मामला

पीड़ित अर्चना खाखा निवासी-कृष्णानगर अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में 17 जुलाई 2020 को शिकायत दी कि वर्ष 2018 में उसके पति राकेश खाखा के द्वारा सरगुजा स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर- 542/12, रकबा 0.04 हे० भूमि, विक्रेता जानू पिता बन्धु अगरिया निवासी ठाकुरपुर अम्बिकापुर से क्रय कर रजिस्ट्री कराया था। नक्शा काटने व रिकार्ड दुरूस्त करने के एवज में राजस्व निरीक्षक राजबहादुर सिंह के द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग किया था। प्रार्थिया उसे रिश्वत में 10 हजार रूपये नहीं देना चाहती थी बल्की उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी।

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प्रार्थिया की शिकायत की जाँच कराई गई, जिसमें राजस्व निरीक्षक राजबहादुर सिंह के द्वारा 10 हजार रूपये से एक भी रूपये कम नहीं लूंगा बोला। शिकायत सत्यापन के दूसरे दिन जमीन को नापने के लिये जब वह पहुंचा और जमीन नापने के पश्चात् 10000 रुपये की मांग किया, जिसपर प्रार्थिया के द्वारा उसे 2000 रुपये दिए। शेष रकम 8000 रुपये नक्शा काट कर रिकार्ड दुरूस्त करने के उपरांत देने की बात कही थी।

घटना 7 अगस्त 2020 को ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई। पटवारी कार्यालय सह निवास फुन्दुलडिहारी अम्बिकापुर में आरोपी राजबहादुर सिंह राजस्व निरीक्षक को प्रार्थिया अर्चना खाखा से 8000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के बाद 22 जून 2021 को आरोपी के विरूद्ध विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अम्बिकापुर जिला सरगुजा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत आज आरोपी राजबहादुर सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।










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