बेमेतरा 27 फरवरी 2026:- नगर पंचायत देवकर अध्यक्ष द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित का मुख्य नगर पंचायत देवकर पूर्णतः काल्पनिक एवं निराधार बताते हुए विस्तृत खण्डन प्रतिवेदन जारी किया गया है। नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्माण कार्य शासन के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कराए जा रहे हैं।
सी.सी. रोड निर्माण कार्य मानक अनुरूप
नगर पंचायत देवकर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 03 में परपोडी चौक से पौनीपसारी बाजार तथा उससे आगे तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य ठेकेदार अंकुश शर्मा, साजा द्वारा कराया जा रहा है। यह निर्माण कार्य पौनी पसारी के पीछे स्थित शीतला तालाब के बंड क्षेत्र में किया जा रहा है। नगर पंचायत ने बताया कि उक्त सड़क निर्माण हेतु विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया है। निर्माण कार्य से शीतला तालाब के जलभराव क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है। साथ ही, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा संचालित राज्य प्रवर्तित योजना “नवीन सरोवर-धरोहर योजना” के अंतर्गत पाथवे निर्माण का प्रावधान है। सड़क निर्माण कार्य पूर्णतः तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।
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मुक्तिधाम में निर्माण सामग्री पर स्पष्टिकरण
नगर क्षेत्र के बस स्टैंड के पीछे स्थित मुक्तिधाम में अहाता निर्माण कार्य के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। नगर पंचायत ने बताया कि निर्माण स्थल पर प्रारंभ में लाई गई रेत की गुणवत्ता पर संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार को सूचना पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा रेत बदल दी गई और पूर्व में लाई गई रेत का उपयोग निर्माण कार्य में नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा उपयोग किए गए सरिये को कबाड़ी का पुराना सरिया बताया गया था, जिसे नगर पंचायत ने पूर्णतः गलत बताया है। ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए सरिये का विधिवत क्रय बिल प्रस्तुत किया गया है। निर्माण कार्य में प्राक्कलन के अनुरूप फ्लाईएश ईंटों का उपयोग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधी आरोप भी गलत
महावीर वार्ड क्रमांक 05 निवासी अजय अग्रवाल (पिता – लल्लू प्रसाद अग्रवाल) के प्रधानमंत्री आवास निर्माण संबंधी लगाए गए आरोपों को भी नगर पंचायत ने असत्य बताया है। शिकायत में आवास निर्माण को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा खसरा क्रमांक 1042, भूखंड क्रमांक 460 पर बताया गया था, जिसे पूरी तरह गलत बताया गया है। नगर पंचायत के अनुसार संबंधित हितग्राही द्वारा शासन को प्रस्तुत डी.पी.आर. में उनके पिता के नाम दर्ज लगानी भूमि (खसरा क्रमांक 1532) का उल्लेख है। पिता श्री लल्लू प्रसाद अग्रवाल द्वारा उक्त भूमि पर आवास निर्माण हेतु विधिवत स्टाम्प पर सहमति पत्र दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के पश्चात योजना के दिशा-निर्देशों एवं मापदंडों के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जिसका पूर्णता प्रमाण पत्र तत्कालीन उप-अभियंता एवं वास्तुविद द्वारा दिनांक 09.09.2025 को जारी किया गया है।
नगर पंचायत देवकर ने स्पष्ट किया है कि सभी विकास कार्य पारदर्शिता एवं शासन के नियमों के अनुरूप किए जा रहे हैं तथा जनहित में भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील की है।
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