होली पर 4 मार्च को बेमेतरा जिले में शुष्क दिवस घोषित, सभी मदिरा दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

होली पर 4 मार्च को बेमेतरा जिले में शुष्क दिवस घोषित, सभी मदिरा दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

बेमेतरा, 28 फरवरी 2026:- छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार “होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा)” बुधवार 04 मार्च 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।जारी आदेश के परिपालन में जिला बेमेतरा में स्थित सभी मदिरा दुकानें उक्त तिथि को पूर्णतः बंद रहेंगी। इसमें निम्नलिखित दुकानें एवं उनसे संलग्न अहाते शामिल हैं समस्त देशी मदिरा दुकानें (सी.एस.-2 (घघ)), समस्त विदेशी / प्रीमियम मदिरा दुकानें (एफ.एल.-1 (घघ)), समस्त देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें (सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट)) |

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समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाते सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) | आदेशानुसार 04 मार्च 2026 (बुधवार) को उक्त सभी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे तथा निर्धारित अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।प्रशासन द्वारा नागरिकों से शांति, सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए होली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की गई है।








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