कोण्डागांव : फरसगांव वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वन्य प्राणी तेंदुआ का शिकार कर उसकी खाल को बेचने का प्रयास किया जा रहा है।जिसके आधार पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायपुर के उड़नदस्ता व केशकाल वनमण्डलाधिकारी के निर्देश पर वनमण्डल से दल गठित कर संयुक्त रुप से फरसगांव बड़ेडोंगर मार्ग पर मुखबिर के माध्यम से खाल बेचने वालों को वन विभाग के कर्मचारी को खरीददार बना कर सौदा कर वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल को मंगाया विक्रेता मोटर साइकिल(क्रमांकCG04 DK0533)पर एक बोरे में बांध कर लेकर आये। उनके पीछे-पीछे एक मारूति ईको वाहन(क्रमांकCG17KZ 2755)पर अन्य पांच व्यक्ति जो इस अपराध में उनके सहयोगी थे, जिन्हें मौके पर खाल सहित रंगे हाथ पकड़ कर वन्य प्राणी के अवैध शिकार के जुर्म में अपराध क्रमांक 19416/13दिनांक 19/03/2026 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 धारा 939(1) घ 3 (क) (ख) (ग)48 (क)50,51,52:सहपठित धार 2की उपधारा (16)एवं(20) धारा 40(1)(2) एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा संशोधित 2022 की धारा 50 जप्ती की कार्यवाही की गई।
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मुख्य आरोपी सुदरन पिता पकरु उम्र 34वर्ष जाति गोंड, ग्राम-बोरावंड, थाना-बेनूर, तहसील एवं जिला नारायणपुर के घर से शिकार में उपयोग की गई एक भरमार बंदूक जप्त की गई । वन्य प्राणी की जप्त खाल की लम्बाई 195 सेंटीमीटर व चौड़ाई 45 सेंटीमीटर है।
जिसका शिकार लगभग सात माह पूर्व किया गया था।



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