महासमुंद रोपवे हादसा: कलेक्टर के निर्देश पर संचालक कंपनी सहित तीन के खिलाफ केस

महासमुंद रोपवे हादसा: कलेक्टर के निर्देश पर संचालक कंपनी सहित तीन के खिलाफ केस

महासमुंद : खल्लारी रोपवे हादसे के बाद सख्त हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार रोपवे संचालक कंपनी रोपवे एवं रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, स्थानीय कर्मचारी बीरबल जंघेल और रामेश्वर यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं घायल 16 में से आठ को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

पुलिस ने रोपवे संचालक कंपनी रोपवे एवं रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता तथा स्थानीय कर्मचारी बीरबल जंघेल एवं रामेश्वर यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के अंतर्गत सेक्शन 289 एवं 125 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. यह एफआईआर लापरवाही के आरोपों को ध्यान में रखकर की गई है.

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यह एफआईआर खल्लारी देवी ट्रस्ट, खल्लारी द्वारा दर्ज करवाई गई है. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आज हुए हादसे में कुल 16 लोग घायल हुए थे, जबकि एक महिला की मृत्यु हो गई. घायलों में चार की स्थिति गंभीर है. इसके अलावा आठ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. डिस्चार्ज घायलों में हर्ष साहू, छायांस धावरे, हेमलाल नागेश्वर, कुलसी नागेश्वर, पूर्वी, रतन नागेश्वर, अमलेश और टिया शामिल है. वहीं शेष आठ घायलों का उपचार अभी भी जारी है.









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