बिलासपुर : पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उच्च न्यायालय ने भर्ती पर लगी रोक हटा दी है और खाली पदों को भरने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगा स्टे (रोक) हटाते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और चयनित उम्मीदवारों को जल्द ज्वॉइनिंग दी जाए।
यह था पूरा विवाद
पुलिस विभाग ने लगभग 5,967 पदों पर भर्ती निकाली थी। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि विज्ञापन के अनुसार, एक उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकता था।
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समस्या क्या थी?
हाई कोर्ट का फैसला और सरकार का तर्क
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना कि कुछ अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में चुने गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि वास्तविक खाली पदों की संख्या तभी पता चलेगी जब चयनित लोग जॉइन कर लेंगे।
कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य बातें कहीं



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