रायपुर : प्रार्थी जितेन्द्र सिंह मरई, कनिष्ठ यंत्री, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड, भानसोज द्वारा दिनांक 28.03.2026 को थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कोल्हाल नाला के पास, कुंडा-बड़गांव रोड स्थित 11 के.वी. लाइन के 06 नग विद्युत पोल को तोड़कर लगभग 500 मीटर (09 स्पैन) एल्यूमिनियम तार (कंडक्टर), जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90,000/- है, को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। यह घटना दिनांक 25.03.2026 को लाइन शटडाउन के दौरान शाम लगभग 05ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे के मध्य घटित हुई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 155/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं 136(1) छ.ग. विद्युत अधिनियम 2003 का अपराध पंजीबद्ध किया।
चोरी की उक्त घटना को पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक झा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री लंबोदर पटेल एवं थाना प्रभारी मंदिर हसौद निरीक्षक श्री आशीष यादव को अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पहचान एवं पतासाजी की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
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जांच के दौरान टीम के सदस्यों द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में मुखबीर तैनात किए गए। घटना के तरीके (तरीका वारदात) के आधार पर पूर्व में चोरी के प्रकरणों में संलिप्त आरोपियों के संबंध में भी तस्दीक की गई एवं संदिग्धों पर निगरानी रखी गई।
इसी दौरान टीम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाहनाकाड़ी, थाना मंदिर हसौद निवासी जगमोहन नारंग, जो कबाड़ी का कार्य करता है, अपने पास बिजली का एल्यूमिनियम तार रखा हुआ है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम द्वारा जगमोहन नारंग के कबाड़ी दुकान में दबिश दी गई, जहां चोरी हुआ एल्यूमिनियम तार (कंडक्टर) बरामद किया गया।
पूछताछ में आरोपी जगमोहन नारंग ने बताया कि दिनांक 25.03.2026 की रात्रि दो अज्ञात व्यक्ति चार पहिया वाहन से उसके पास आए और उक्त एल्यूमिनियम तार बिक्री कर चले गए।जगमोहन नारंग को चोरी का सामान (एल्यूमिनियम तार/कंडक्टर) क्रय करने पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 02 क्विंटल 25 किलोग्राम वजनी एल्यूमिनियम तार कीमती 90,000/- रूपये जप्त किया गया। प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस जोड़ी जाकर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।
प्रकरण में अन्य आरोपियों की पतासाजी जारी है तथा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपी - जगमोहन नारंग उर्फ भोला पिता स्व. नोहर लाल नारंग उम्र 29 साल निवासी ग्राम बाहनाकाड़ी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।



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