अव्यवस्था पर चला प्रशासन का डंडा, सुकमा के आवासीय विद्यालय में सस्पेंशन की गूंज

अव्यवस्था पर चला प्रशासन का डंडा, सुकमा के आवासीय विद्यालय में सस्पेंशन की गूंज

सुकमा, 02 अप्रैल 2026 :  जिले के चिंतलनार (चिंतागुफा) स्थित पोर्टा केबिन आवासीय विद्यालय में भारी अव्यवस्थाओं के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अमित कुमार द्वारा 31 मार्च 2026 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण में विद्यालय की स्थिति बेहद खराब पाई गई, जिसके बाद एक ओर जहां अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया,वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया।निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में साफ-सफाई का अभाव स्पष्ट रूप से नजर आया। जगह-जगह कचरा फैला हुआ था और छात्रावास की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। बच्चों के बेड अव्यवस्थित पाए गए तथा कई छात्र-छात्राएं अस्वच्छ व बिना व्यवस्थित कपड़ों में दिखे, जिससे प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई।

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प्रारंभिक कार्रवाई के तहत अधीक्षक किरण कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।जांच में यह भी सामने आया कि संस्था में पदस्थ कर्मचारियों पर अधीक्षक का नियंत्रण कमजोर है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विद्यालय के दोनों भाग—प्रारंभिक (अ) एवं माध्यमिक (ब)—की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना अधीक्षक की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। साथ ही, पूर्व में दिए गए निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अमित कुमार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अधीक्षक (माध्यमिक स्तर) भूपतराज ठाकुर एवं सहायक अधीक्षक (प्रारंभिक स्तर) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि के दौरान श्री ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कोन्टा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।









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