अफीम खेती मामला: कृषि विस्तार अधिकारी का निलंबन बहाल, अब तक 7 गिरफ्तार

अफीम खेती मामला: कृषि विस्तार अधिकारी का निलंबन बहाल, अब तक 7 गिरफ्तार

 दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफीम की खेती मामले में निलंबित कृषि विस्तार अधिकारी को बहाल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित की गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू का निलंबन बहाल कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक सात लोगों को जेल भेजा जा चुका है।

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दरअसल दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में मक्के की फसल बताकर अफीम की खेती करने वाले भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया था। एकता साहू पर आरोप था कि उन्होंने खेतों में जाकर सर्वेक्षण नहीं किया, जिसके कारण कागजों में मक्के की फसल बताकर जमीन में अफीम की खेती होती रही। वहीं इस पूरे मामले में अब तक सात लोगों को जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल एकता साहू को विकासखंड धमधा के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।

5 एकड़ जमीन पर की गई थी अफीम की खेती

बता दें कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में मक्के की फसल की आड़ में करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई थी। इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके से करीब 8 करोड़ रुपए कीमत की अफीम जब्त की और सभी पौधों को उखाड़कर नष्ट किया।








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