खनिज परिवहन में बड़ा बदलाव: “खनिज ऑनलाइन 2.0” लागू, बिना पंजीयन वाहनों पर अब होगी सख्त कार्रवाई

खनिज परिवहन में बड़ा बदलाव: “खनिज ऑनलाइन 2.0” लागू, बिना पंजीयन वाहनों पर अब होगी सख्त कार्रवाई

एमसीबी, 08 अप्रैल 2026 : जिले में खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लागू किया गया है। खनिज साधन विभाग के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2026 से खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल अभिवहन पास की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब खनिजों का परिवहन केवल “खनिज ऑनलाइन 2.0” पोर्टल के माध्यम से जारी eTP (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) के जरिए ही किया जाएगा।

जिला खनिज अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह नई व्यवस्था खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने, अवैध परिवहन पर रोक लगाने और प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके तहत अब सभी संबंधित वाहन मालिकों और ठेकेदारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने वाहनों का पंजीयन “खनिज ऑनलाइन 2.0” पोर्टल में अनिवार्य रूप से कराएं।

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अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीयन के किसी भी वाहन को खनिज परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई वाहन बिना पंजीयन के खनिज परिवहन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगेगा, बल्कि शासन को राजस्व की हानि भी नहीं होगी।

नई व्यवस्था के लागू होने के बाद जिले में खनिज कारोबार से जुड़े लोगों को डिजिटल प्रणाली अपनानी होगी। विभाग ने सभी संबंधितों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों का पंजीयन कराकर eTP प्रणाली का उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।








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