रायपुर : प्रार्थी अखिलेश ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25.04.2026 को दोपहर लगभग 03ः30 बजे उसके जीजा उमेश अग्रवाल ने उसे फोन पर बताया कि वह पारिवारिक कार्य से शहर से बाहर हैं। उसी दिन दोपहर करीब 03ः00 बजे उनका ड्राइवर कृष्णा साहू और एकाउंटेंट भूपेन्द्र देवांगन कम्पनी की कार (एमजी विंडसर क्रमांक सी जी/04/क्यू जी/6633) में कचना रायपुर से लगभग 50 लाख रुपये लेकर बैंक बंद होने के कारण देवपुरी स्थित निवास की ओर जा रहे थे। रास्ते में करीब 03ः15 बजे गीतांजली नगर स्थित भारत माता मूर्ति के पास ड्राइवर कृष्णा साहू ने गुटखा लेने के बहाने भूपेन्द्र देवांगन को कार से उतार दिया। जैसे ही भूपेन्द्र गुटखा खरीदने उतरे, कृष्णा साहू कार सहित उसमें रखे नगद 50 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। भूपेन्द्र द्वारा शोर मचाने और फोन करने के बावजूद वह नहीं रुका तथा अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी कृष्णा साहू के विरूद्ध थाना खम्हारडीह रायपुर में अपराध क्रमांक 136/26 धारा 316(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना को पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर एवं पुलिस उपायुक्त (क्राईम एवं सायबर) श्री स्मृतिक राजनाला द्वारा गंभीरता से लेते हुये अधिनस्थ अधिकारियों तथा प्रभारियों को आरोपी की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी खम्हारडीह सुश्री मानसी नानाभाउ साकोरे (भा.पु.से.) एवं थाना प्रभारी मुजगहन श्री अमित कोसिमा (रा.पु.से.) के नेतृत्व में एण्टी क्राईम एवं साइबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा प्रार्थी एवं कंपनी के एकाउंटेंट भूपेन्द्र देवांगन से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आरोपी कृष्णा साहू की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
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टीम के सदस्यों द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया। फुटेज के विश्लेषण के दौरान आरोपी द्वारा भागने के लिए उपयोग किए गए मार्गों की पहचान की गई तथा उन सभी मार्गों पर लगे कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपी की मूवमेंट को क्रमबद्ध तरीके से ट्रैक किया गया। प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण किये गये। आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार दबिश देकर आरोपी की पतासाजी की जा रहीं थी।
इसी दौरान आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को उसकी उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर टीम ने आरोपी कृष्णा साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर पूर्व योजना के तहत उक्त घटना को अंजाम दिया तथा गबन की गई राशि को स्वयं, अपने रिश्तेदारों एवं साथियों में बांट दिया। इसके पश्चात आरोपी कृष्णा साहू से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर उनकी पतासाजी की गई, जिसके फलस्वरूप 01 महिला एवं अन्य 06 पुरुष सहित कुल 07 आरोपियों को पकड़ा गया।
सभी 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गबन की नगदी रकम 49,50,000/- रूपये, एमजी विंडसर क्रमांक सी जी/04/क्यू जी/6633 तथा घटना में प्रयुक्त वर्ना कार क्रमांक सी जी 06 एच बी 8055 जुमला कीमती लगभग 66,50,000/- रूपये जप्त कर प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध धारा 306, 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी-
01. कृष्णा साहू पिता स्व. हुलास राम साहू उम्र 30 साल निवासी ग्राम चुचरूंगपुर थाना मगरलोड जिला - धमतरी। हाल पता - ब्लॉक नंबर 16, मकान नं0- 25 बीएसयूपी कालोनी ढेबर सिटी के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर।
02. कन्हैया राणा पिता नंदलाल राणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम परसदा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद। हाल पता - वर्मापारा पेट्रोल पम्प के पास सेजबहार थाना मुजगहन जिला रायपुर।
03. श्रीमति सविता साहू पति स्व. दिलीप साहू उम्र 36 साल निवासी रेल्वे क्रासिंग के पास गोगांव सीतानगर थाना गुढियारी जिला रायपुर।
04. भुनेश्वर साहू पिता स्व. कुमार साहू उम्र 37 साल निवासी ग्राम कमरौद थाना मगरलोड जिला- धमतरी। हाल पता- वार्ड नं0- 12 श्रीराम चौक सुंदर नगर रावाभांठा थाना खमतराई जिला रायपुर।
05. ओम प्रकाश साहू पिता श्री मुन्ना लाल साहू उम्र 38 साल निवासी- नीम चौक वार्ड नंबर 12 रावाभांठा थाना खमतराई जिला रायपुर।
06. विष्णु प्रसाद पटेल पिता कन्हैया लाल पटेल उम्र 34 साल निवासी ग्राम हल्दी थाना नंदनीनगर अहिवारा जिला दुर्ग।
07. टीकम पटेल पिता लेखन पटेल उम्र 25 साल निवासी ग्राम हरदी पोस्ट सेमरिया थाना नंदनीनगर जिला दुर्ग।


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