रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जनगणना 2027 कार्य में लगे कर्मचारियों-अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कर्मचारियों-अधिकारियों को अत्यावश्यकता होने पर या विशेष परिस्थितियों पर ही मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
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जारी आदेश में लिखा हैं...
''सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. RULE-3017/2/2025-GAD-6, 5 जून, 2025 द्वारा 25.06.2025 के पश्चात् स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल अत्यावश्यक होने पर ही विशेष परिस्थितियों में समन्वय के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही स्थानांतरण किये किये जा सकते हैं।
जनगणना 2027 का पहला चरण, मकान-सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल-सितंबर, 2026 के दौरान किया जाएगा। दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी, 2027 में आयोजित किया जाएगा। अतः मकान-सूचीकरण कार्य के सुनियोजित तथा निर्विघ्न संपादन लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य में संलग्न राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को जनगणना कार्य पूर्ण होने तक स्थानांतरित न किया जाये। इस संबंध में गृह सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 9/12/2026-CD(Cen), दिनांक 11/03/2026 की छाया प्रति संलग्न है।
3/अनुरोध है कि, उक्त पत्र मे दिये गये निर्देशों के पालन में जनगणना 2027 के कार्यों में लगाए गए आपके विभाग के जिला/तहसील/ब्लाक स्तर के मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों को, जब तक अपरिहार्य कारण न हों, जनगणना 2027 के कार्य पूर्ण होने तक, यथासंभव स्थानांतरित न किया जाये।''


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