राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग कर दी है। अब बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) की उप-धारा (ख) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करने का आदेश दिया है।
जारी की गई अधिसूचना
बुधवार, 6 मई 2026 को जारी विशेष गजट अधिसूचना संख्या 275-P.A./1L-03/2026 में यह घोषणा की गई। संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, गुरुवार (7 मई 2026) से वर्तमान विधानसभा औपचारिक रूप से भंग हो जाएगी।
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पुरानी विधानसभा भंग करना है संवैधानिक परंपरा
राज्यपाल के हस्ताक्षर वाले इस आदेश को मुख्य सचिव दुष्मंत नारियाला ने जनहित में प्रकाशित किया। चुनाव के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले पुरानी विधानसभा भंग करना संवैधानिक परंपरा है।
18वीं विधानसभा के गठन का रास्ता साफ
इस आदेश से 17वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ 18वीं विधानसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया। अगले कुछ दिनों में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण और विधानसभा का पहला सत्र बुलाने की प्रक्रिया शुरू होगी।


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