बेमेतरा टेकेश्वर दुबे :प्रार्थी केशव चौहान उम्र 42 साल निवासी देवरबीजा चौकी देवरबीजा थाना व जिला बेमेतरा सहित अन्य गौवंश सेवकों ने थाना साजा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 12 व 13 मई 2026 के मध्य रात्रि गौ तस्करी की सूचना मिलने पर अपने अन्य गौवंश सेवकों के साथ लगभग सुबह 04 बजे मुखबीर के बताये स्थान साजा से कोदवा रोड मंदिर के पास जाकर घेराबंदी कर एक पीकअप वाहन क्रमांक CG10 BZ 0763 के चालक गंगाराम केवट द्वारा अपने वाहन में ठूस-ठूस कर भैंस भरकर बगैर खाना पानी के कुरतापूर्वक भरकर ले जा रहा था कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध सदर धारा 4, 6. 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
ये भी पढ़े :मुखिया के मुखारी - पैसा सबसे ज्यादा जरुरी है
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक रोशन लाल टोन्डे को अपराध विवेचना हेतु थाना साजा स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान 04 नग गौवंश (भैंसी और पड़वा) कीमती करीबन 60,000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त पिकअप क्रमांक CG10 BZ 0763 कुल जुमला कीमती लगभग 10,60,000/- रूपये को जप्त किया गया।प्रकरण में आरोपी गंगाराम केंवट पिता कृष्णा केंवट उम्र 36 साल निवासी कछार थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर को 13 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक रोशन लाल टोन्डे, सउनि बनवाली राम सोनकर, प्रधान आरक्षक विजेन्द्र सिंह, फागेश्वर देशमुख, आरक्षक अर्जुन ध्रुव, मोतीलाल जायसवाल एवं अन्य स्टाफ व गौ सेवको की महत्वपूर्ण भुमिका रही।


Comments