CREDA भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, संविदा कर्मचारियों की याचिका पर बड़ा आदेश

CREDA भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, संविदा कर्मचारियों की याचिका पर बड़ा आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा जारी सेवाकर्ता इकाई संविदा भर्ती विज्ञापन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में ऊर्जा विभाग के सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह मामला रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा और खैरागढ़-गंडई-छुईखदान जिले के कई संविदा सेवाकर्ता इकाइयों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि उनका अनुबंध मार्च 2026 में समाप्त होने के बाद सेवा विस्तार देने के बजाय CREDA ने नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया।

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मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने दलील दी कि किसी संविदा या अस्थायी कर्मचारी को केवल दूसरे अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला भी दिया।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने CREDA द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन पर रोक लगाते हुए ऊर्जा विभाग के सचिव, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता को नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी CREDA द्वारा जारी टेक्नीशियन संविदा भर्ती विज्ञापन पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है।








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