छत्तीसगढ़ फार्मेसी परिषद विवाद में हाईकोर्ट का अहम आदेश, 8 हफ्ते में नियमित नियुक्ति के निर्देश

छत्तीसगढ़ फार्मेसी परिषद विवाद में हाईकोर्ट का अहम आदेश, 8 हफ्ते में नियमित नियुक्ति के निर्देश

बिलासपुर:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार पद से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि अतिरिक्त प्रभार सौंपना स्थायी नियुक्ति नहीं माना जा सकता।मामला अश्वनी गुर्देकर को छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से जुड़ा था। वे मूल रूप से डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं।

याचिकाकर्ता डॉ राकेश गुप्ता ने इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए क्वो वारंटो रिट की मांग की थी। सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ अश्वनी गुर्देकर ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे और वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप जौहरी ने दलील दी कि अश्वनी गुर्देकर की कभी भी रजिस्ट्रार पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी, बल्कि नियमित नियुक्ति होने तक उन्हें केवल अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

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डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि फार्मेसी अधिनियम 1948 और फार्मेसी परिषद नियम 1978 स्थायी नियुक्तियों पर लागू होते हैं, न कि प्रशासनिक आवश्यकता के तहत दी गई अंतरिम जिम्मेदारियों पर। कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त प्रभार प्रशासनिक शून्यता से बचने के लिए दिया गया एक अस्थायी उपाय है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि जब तक कोई स्पष्ट वैधानिक उल्लंघन, दुर्भावना या मनमानी साबित न हो, तब तक न्यायालय को ऐसी अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कोर्ट ने राज्य सरकार और परिषद को निर्देश दिया है कि फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अधिनियम 1948 और नियम 1978 के अनुसार आठ सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। तब तक अश्वनी गुर्देकर अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे।








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