प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर सख्ती:जनपद पंचायत साजा में विशेष सुनवाई, अधूरे आवासों को जल्द पूरा करने हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी

प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर सख्ती:जनपद पंचायत साजा में विशेष सुनवाई, अधूरे आवासों को जल्द पूरा करने हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे :  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायत साजा में विशेष सुनवाई (पेशी) आयोजित की गई। यह सुनवाई जिला प्रशासन बेमेतरा के निर्देशानुसार तथा जनपद पंचायत साजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोमनाथ साहू के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत सभाकक्ष में संपन्न हुई। सुनवाई विशेष रूप से उन हितग्राहियों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें योजना के तहत दूसरी किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनके आवास निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए हितग्राहियों को तलब कर निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की।

जानकारी के अनुसार, इस विशेष सुनवाई के लिए कुल 312 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय पर 120 हितग्राही उपस्थित होकर अपनी स्थिति से अवगत कराया। वहीं अनुपस्थित हितग्राहियों को आगामी दिनों में पुनः बुलाया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान जनपद पंचायत साजा के विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक (आवास), संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों की उपस्थिति रही। अधिकारियों द्वारा प्रत्येक हितग्राही के आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई तथा निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा की गई।

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निर्धारित की गई सख्त समय-सीमा
जनपद पंचायत सीईओ सोमनाथ साहू ने उपस्थित हितग्राहियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है और इसमें लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण की वर्तमान स्थिति के आधार पर अलग-अलग चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित की—

चौखट स्तर (Door Level) तक पहुंचे आवासों को 30 दिनों के भीतर पूर्ण करना होगा।
छत स्तर (Lintel Level) तक पहुंचे आवासों को 20 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। जिन आवासों की छत ढलाई (Roof Casting) हो चुकी है, उन्हें 07 दिनों के भीतर पूर्ण करना होगा | प्रशासन ने हितग्राहियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान उपस्थित सभी हितग्राहियों से सहमति पत्र भी भरवाया गया, जिसमें उन्होंने तय समय में निर्माण कार्य पूरा करने का संकल्प लिया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। ऐसे में निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध अब सख्त रुख अपनाया जाएगा, ताकि योजना का लाभ समय पर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।







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