Chhattisgarh E-Office News: 1 जून से ई-ऑफिस होगा अनिवार्य, GAD सचिव ने सभी विभागों को जारी किए सख्त निर्देश

Chhattisgarh E-Office News: 1 जून से ई-ऑफिस होगा अनिवार्य, GAD सचिव ने सभी विभागों को जारी किए सख्त निर्देश

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज में एक जून से तेजी आएगी। फाइलें अब ईऑफिस के माध्यम से ही सीधे पहुंचेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सचिव ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुखाें को पत्र लिखकर संपूर्ण कार्यालयीन नस्तियां केवल e-Office के माध्यम से ही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पत्र में दोटूक कहा है,ऑफलाइन भेजी जाने वाली फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे वापस भेज दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए शासकीय कार्यों में त्वरित गति, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं शासकीय कार्यालयों में पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने केउद्देश्य से संदर्भित परिपत्रों द्वारा 01 जनवरी, 2026 से समस्त फाइलें e-Office के माध्यम से On-Line प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है।

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जीएडी सचिव ने अपने पत्र में लिखा है, राज्य शासन के संज्ञान में आया है, कतिपय विभाग, विभागाध्यक्ष एवं अन्य शासकीय कार्यालयों द्वारा अभी भी भौतिक PHYSICAL फाइलों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। यह स्थिति शासन की प्राथमिकताओं एवं डिजिटल नीतियों के सर्वथा विपरीत है। अतः राज्य शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत नीतिगत निर्णय लिया गया है कि समस्त नस्तियां केवल e-Office Portal के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाये। e-Office के अतिरिक्त अन्य किसी भी भौतिक PHYSICAL या ऑफलाइन माध्यम से फाईलें, नस्तियों किसी भी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया जाये।

इन निर्देशों का करना होगा पालन

  • 01 जून 2026 से आपके एवं आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में संपूर्ण कार्यालयीन नस्तियां केवल e-Office के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जावें।
  • शासन स्तर पर निर्णय अथवा समन्वय सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो, उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के रिसीप्ट (Receipt) Module के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। फिजिकल डॉक के माध्यम से कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

ऑफलाइन फाइलें कर दी जाएंगी वापस

ऑफलाइन या भौतिक रूप से प्राप्त होने वाली समस्त फाइलें बिना किसी कार्रवाई के आवक RECEIPT स्तर से ही संबंधित विभाग, कार्यालय को तत्काल वापस किया जाये। पत्र में कहा गया है, इस संबंध में अत्यंत गोपनीय अथवा अति संवेदनशील मामलों, जिनमें सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति हो, को छोड़कर कोई भी शिथिलता मान्य नहीं होगी।

शासकीय ई-मेल आईडी बनाकर, ई-ऑफिस पोर्टल पर करें ऑनबोर्डिंग

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा है, यदि किसी कार्यालय अंतर्गत कार्यरत अधिकारी,कर्मचारियों का शासकीय ई-मेल आईडी नहीं बना है, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राथमिकता के साथ उनका शासकीय ई-मेल आईडी बनाकर उन्हें ई-ऑफिस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग करने का निर्देश दिया है।

 







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