उप जेल मनेन्द्रगढ़ के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध:जेल परिसर से 500 मीटर क्षेत्र को घोषित किया गया “नो फ्लाई जोन”,

उप जेल मनेन्द्रगढ़ के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध:जेल परिसर से 500 मीटर क्षेत्र को घोषित किया गया “नो फ्लाई जोन”,

एमसीबी :उप जेल मनेन्द्रगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जेल परिसर एवं उसके आसपास ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े द्वारा जारी आदेश के अनुसार उप जेल मनेन्द्रगढ़ परिसर एवं उसकी 500 मीटर परिधि को तत्काल प्रभाव से “नो फ्लाई जोन” घोषित किया गया है। यह आदेश आगामी 21 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।यह कार्रवाई सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल मनेन्द्रगढ़ द्वारा सुरक्षा कारणों से किए गए अनुरोध तथा मुख्यालय जेल सुधारात्मक सेवाएं, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में की गई है। प्रशासन के अनुसार उप जेल मनेन्द्रगढ़ एक संवेदनशील शासकीय संस्थान है, जहां बंदियों की सुरक्षा, जेल व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

ये भी पढ़े :मुखिया के मुखारी - पैसा सबसे ज्यादा जरुरी है

अनाधिकृत ड्रोन संचालन से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने तथा संभावित जोखिम उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि drone Rules 2021 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही ड्रोन संचालन की अनुमति दी जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल मनेन्द्रगढ़ को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन संचालन से परहेज करें।







You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments