खैरागढ़ : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिला पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में ग्राम समनापुर निवासी प्रार्थी ने 17 मई 2026 को थाना साल्हेवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्ष 04 माह की नाबालिग बेटी 15 मई से घर से बिना बताए कहीं लापता है, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का संदेह है। शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम केसीजी द्वारा तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों से मिली सटीक सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली के ग्राम परमा में दबिश दी गई, जहाँ से 27 मई 2026 को नाबालिग बालिका को आरोपी राजबली बैगा के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया।
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बालिका को वापस लाने के बाद जब महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसका नियमानुसार कथन दर्ज कराया गया, तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान और मामले की पुष्टि होने के बाद साल्हेवारा पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 96, 64(2)(ड) और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 व 6 जोड़ी। पुलिस हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसकी पहचान राजबली उर्फ राजेश बैगा (19 वर्ष), पिता अंजनी निषाद, निवासी परमा, थाना जियावन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के रूप में हुई है। मामले में अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और माननीय अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस पूरी त्वरित कार्रवाई में साल्हेवारा पुलिस और टीम केसीजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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