बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : प्रार्थी गणेश वैष्णव उम्र 34 वर्ष, निवासी कोदवा, थाना साजा जिला बेमेतरा सहित अन्य गौवंश सेवकों ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.06.2026 को रात्रि में अपने ग्राम कोदवा से सिलघट तारालीम होते हुए सरदा अपने साथियों के साथ जा रहे थे सिलघट के डोकरी दाई मंदिर के पास मोड में पहुचे थे कि रात्रि करीब 3:30 बजे तारालीम तरुफ से एक पीकप गाडी लहराते सिलघट सामने की ओर आ रही थी, जिसमें गौवंश भरे होने की संदेह पर पीकप गाडी को रूकवाये, उसमें से दो व्यक्ति गाडी छोडकर भाग गए। मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पुछने पर करण पांचे पिता टीकाराम पांचे उम्र 20 वर्ष, निवासी बडगांव थाना लांजी जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के रहने वाला बताये। उक्त सफेद रंग के पीकप क्रमांक MP 50 G 2082 को देखे तो पीकअप के डाला में 08 नग छोटे-बडे गौवंश मिला जिसे बिना चारा पानी के क्रुरता पूर्वक ठुस-ठुस कर गला को बंधा हुआ पीकअप वाहन में लोड होना पाया। करण पांचे से पुछने पर बताया कि वह और चालक मुकेश हरदे पिता फेकु हरदे उम्र 28 वर्ष, निवासी खंडवा थाना लांजी जिला बालाघाट और बंटी ग्राम बगदई थाना लांजी जिला बालाघाट के सांकरा(सिमगा) नेशनल हाईवे के पास से 08 नग गौवंश को उपरोक् वाहन में भरकर कत्लखान मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जाना बताये।
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उक्त वाहन में 08 नग गौवंश को करण पांचे, चालक मुकेश हरदे और बंटी द्वारा छ.ग. के कृषक पशुओं का वध हेतु पीकप वाहन में क्रुरता पूर्वक लोड कर परिवहन करने कि रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध सदर धारा 4,6,10 छ.ग. कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 छ.ग. पशु क्रू० निवारण अधि० 1990 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक राजकुमार साहू को अपराध विवेचना हेतु थाना बेरला स्टाफ के साथ लगाया गया।प्रकरण में विवेचना के दौरान 08 नग गौवंश (पडवा, पडिया), कीमती करीबन 80,000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त वाहन पीकप क्रमांक MP 50 G 2082 कीमती करीबन 4,00,000/- रूपये, कुल जुमला कीमती करीबन 04 लाख 80 हजार रूपये को जप्त किया गया।
प्रकरण में आरोपी 01. करण पांचे पिता टीकाराम पांचे उम्र 20 वर्ष, निवासी बडगांव थाना लांजी जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश), 02. चालक मुकेश हरदे पिता फेकु हरदे उम्र 28 वर्ष, निवासी खंडवा थाना लांजी जिला बालाघाट के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक राजकुमार साहू, सउनि उदल राम टांडेकर, प्रधान आरक्षक दीनानाथ यादव, आरक्षक रामेश्वर पटेल, भावेशपुरी गोस्वामी एवं बेरला के समस्त स्टाफ व गौ सेवको की महत्वपूर्ण भुमिका रही।

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