बेमेतरा टेकेश्वर दुबे :प्रार्थी तरूण चौहान उम्र 30 वर्ष, निवासी भदराली थाना चंदनू जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक 27.06.2026 के लगभग 13:30 बजे घनश्याम बंजारे के बंद दुकान के सामने तिरैया चौक ग्राम भदाली में गांव के कन्हैया बंजारे एवं बउवा चतुर्वेदी पुरानी बातो को लेकर आपस में एक दूसरे को अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर वाद विवाद कर रहे थे उसी दौरान बउवा चतुर्वेदी सामने स्थित अपने घर जाकर घर से एक टंगिया पकडकर आया और कन्हैया ऊर्फ मुन्ना बंजारे को आज तुझे जान से मारने की धमकी एवं अश्लील गाली देते हुए धारदार टंगिया से कन्हैया बंजारे के गर्दन के पीछे तीन चार बार मारकर चोट पहुंचाकर हत्या की है कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 103 (1), 296, 351 (3) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया।
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उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदनू निरीक्षक दुलेश्वर चंद्रवंशी को थाना स्टाफ के साथ अपराध विवेचना हेतु लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान सीन ऑफ क्राइम यूनिट (FSL) टीम का सहयोग लिया गया।प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी बउवा चतुर्वेदी को हिरासत में लेकर उक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकर किया। प्रकरण में आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टंगिया एवं अन्य साक्ष्य जप्त किया गया।
प्रकरण में आरोपी बउवा चतुर्वेदी पिता सुखदास चतुवेर्दी उम्र 62 वर्ष, निवासी भदराली थाना चंदनू जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 28 जून 2026 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का के नेतृत्व में थाना प्रभारी चंदनू निरीक्षक दुलेश्वर चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक रघुनाथ नेताम, सुखेलाल बंजारे, आरक्षक सुनील साहू, निरंजन वैष्णव, भुषण राजपूत, हीरालाल साहू, राजतिलक हिरवानी, भीखम ठाकुर एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भुमिका रही।

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