दुर्ग : जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) ने संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों में बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उमेश कुमार साहू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित पार्टी के सभी दायित्वों से छह वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना कि उमेश कुमार साहू का आचरण पार्टी के संविधान, संगठनात्मक अनुशासन और मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया गया। समिति के अनुसार उन्होंने पार्टी और वरिष्ठ नेताओं से जुड़े समाचारों एवं अन्य सामग्रियों का प्रसार कर संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उनका स्पष्टीकरण भी समिति को संतोषजनक नहीं लगा।
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जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उन्होंने पहले से निष्कासित कांग्रेस नेता संजय यदु के पक्ष में पैरवी की, जिसे समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों से जुड़ा माना। इसके अलावा, मोरेश्वर (मोनू) साहू से जुड़े व्यक्तिगत विवाद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष प्रचारित करना भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में शामिल किया गया।
जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) की सर्वसम्मत अनुशंसा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की स्वीकृति के बाद जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने 17 जुलाई 2026 को निष्कासन का आदेश जारी किया।
आदेश के मुताबिक, निष्कासन की अवधि के दौरान उमेश कुमार साहू कांग्रेस के किसी भी संगठनात्मक कार्यक्रम, बैठक या गतिविधि में पार्टी प्रतिनिधि अथवा पदाधिकारी के रूप में भाग नहीं ले सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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